कर्नाटक HC ने हनुमान जन्मस्थान मंदिर को मुज़राई विभाग से बाहर निकाला
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें हनुमान जन्मस्थान के रूप में जाने जाने वाले एक मंदिर को राज्य के धार्मिक संपत्ति विभाग (मुज़राई विभाग) के अधीन लाया गया था।
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