सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों का नाम हटाना सही बताया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचक सूची संशोधन के दौरान मृत व्यक्तियों, जिला छोड़कर चले गए लोगों या दोहराए गए नामों को हटाना पूरी तरह सही है। अदालत ने आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े एक मामले में यह टिप्पणी दी। साथ ही, चुनाव आयोग ने फॉर्म-7 दाखिल करने की सीमा कड़ी की है ताकि बिना आधार के बड़ी संख्या में आपत्तियों पर रोक लगे।
स्रोत
यह ख़बर ऊपर दिए स्रोतों की रिपोर्टों का AI की सहायता से लिखा गया सार है। MyKhabri ने इसकी अपनी रिपोर्टिंग नहीं की है; पूरी जानकारी के लिए मूल स्रोत पढ़ें। कोई गलती दिखे? सुधार नीति
MyKhabri app में ताज़ा ख़बरें पढ़ें