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सुप्रीम कोर्ट: आतिशबाजी पर धार्मिक-स्वास्थ्य संतुलन जरूरी

प्रकाशित: · 3 स्रोतों पर आधारित

ख़बर का सार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध के मुद्दे पर कहा कि धार्मिक भावनाओं और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने अदालत को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जो जमीन पर लागू न हो सकें। जस्टिस बागची ने आतिशबाजी का धार्मिक आधार सवालों के घेरे में लाया। कोर्ट का मानना है कि लोगों को हानिकारक पटाखों से दूर रहने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए।

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