उत्तर प्रदेश में पैकेज्ड पानी के लिए अनिवार्य BIS प्रमाणपत्र

ख़बर का सार
उत्तर प्रदेश ने पैकेज्ड पानी के लिए BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है। गुणवत्ता परीक्षण में 78% नमूने असफल रहे। मौजूदा संयंत्रों को 31 मार्च 2027 तक अनुपालन करने का समय दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 152 इकाइयों के लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किए हैं।
स्रोत
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