सेवानिवृत्ति के बाद वेतन गलती से वसूली अवैध: HC
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि रिटायरमेंट के पश्चात वेतन निर्धारण की त्रुटि के नाम पर कर्मचारियों से पैसे वापस लेना गैरकानूनी है। एक सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल की ₹6.74 लाख की कटौती रद्द कर अदालत ने ब्याज के साथ रकम लौटाने का निर्देश दिया।
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