MyKhabriEnglish

सेवानिवृत्ति के बाद वेतन गलती से वसूली अवैध: HC

प्रकाशित: · 1 स्रोत पर आधारित

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि रिटायरमेंट के पश्चात वेतन निर्धारण की त्रुटि के नाम पर कर्मचारियों से पैसे वापस लेना गैरकानूनी है। एक सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल की ₹6.74 लाख की कटौती रद्द कर अदालत ने ब्याज के साथ रकम लौटाने का निर्देश दिया।

स्रोत

यह ख़बर ऊपर दिए स्रोतों की रिपोर्टों का AI की सहायता से लिखा गया सार है। MyKhabri ने इसकी अपनी रिपोर्टिंग नहीं की है; पूरी जानकारी के लिए मूल स्रोत पढ़ें। कोई गलती दिखे? सुधार नीति

MyKhabri app में ताज़ा ख़बरें पढ़ें

और ख़बरें