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यूपी में तीन महीने में पंचायत चुनाव कराएं: हाई कोर्ट

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ख़बर का सार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को तीन महीने में यूपी में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। चुनाव न कराए जाने और निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देती 11 याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

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