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निर्वाचन आयोग: मसौदा सूची से नाम गायब होना हटना नहीं

प्रकाशित: · 4 स्रोतों पर आधारित

ख़बर का सार

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि विशेष गहन संशोधन के दौरान मसौदा मतदाता सूची से नाम अनुपस्थित होना उनके विलोपन का अर्थ नहीं है। एक गोवा निवासी की याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय में यह बात सामने आई। याचिकाकर्ता को अपने पते में बदलाव के आवेदन को समय पर प्रक्रिया न किए जाने का असंतोष था। राहुल गांधी की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है क्योंकि 14 खामियां सुधारी जानी बाकी हैं।

स्रोत

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