दिल्ली में प्रदर्शन पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि लोगों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, न्यायालय ने दिल्ली के दशकों पुराने जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल की व्यवस्था पर पुनर्विचार का आह्वान किया और विकल्प खोजने का सुझाव दिया।
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